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नाहन 15 सितम्बर। भारी बारिश के कारण फलैश फल्ड और भूस्खलन से सार्वजनिक ढांचों एवं संपत्तियों को हुए नुकसान के दृष्टिगत जनहित में विभिन्न सड़क, पुल, एवं जन सेवाओं आदि की बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग की 15 वर्ष पुरानी मशीनरी एवं वाहनों को चलाने की जो स्वीकृति पहले 15 सितम्बर तक दी गई थी उसे अब बढ़ाकर 30 नवम्बर 2023 कर दिया गया है। यह ऐसी मशीनरी और वाहन हैं जो कार्यशील तो हैं किन्तु केन्द्रीय मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत 15 वर्ष की कार्य अवधि पूर्ण करने पर इनके परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सिरमौर सुमित खिमटा ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत यह आदेश जारी कर लोक निर्माण विभाग की मशीनरी एवं वाहनों को 30 नवम्बर 2023 तक चलाने की स्वीकृति प्रदान की है। जारी आदेशों के अनुसार लोक निर्माण विभाग के इन वाहनों और मशीनरी में जीसीबी मशीनरी, ट्रक, टिप्पर, जीप, लोडर व अन्य वाहन शामिल हैं।
लोक निर्माण विभाग के इन 15 साल पुराने वाहनों के सीमित अवधि के लिए परिचालन की स्वीकृति मिलने से यह वाहन और मशीनरी भारी बरसात के कारण बाधित मार्गों की बहाली, सार्वजनिक ढांचे की मुम्मत के अलावा राहत एवं पुनर्वास कार्य में सहायक सिद्ध होंगे।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इन वाहनों के परिचालन के दौरान लोक निर्माण विभाग जन सुरक्षा को ध्यान में रखेगा और सभी जरूरी एहतियात एवं सुरक्षा के मापदंड अपनायेगा।

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Dr Akshay Minhas

MD (Community Medicine) PGDGARD (GIS) Assistant Professor Dr. Rajendra Prasad Government Medical College (DR.RPGMC), Tanda Kangra, Himachal Pradesh, India
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